मध्यप्रदेश राज्य सरकार समय-समय पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाएं शुरू करती रहती है। जैसे कि इसी वर्ष मार्च में लाडली बहना योजना शुरू की गई जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही इस योजना में सबसे अधिक संख्या में महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसी एक योजना बालिकाओं के लिए है। जिसके तहत 6000 रूपए कक्षा 11 वीं और 12 वीं में दिए जाएंगे। आइए जानते हैं सम्पूर्ण जानकारी
मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई।
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
- 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी बालिका का जन्म 2006 से पहले का है तब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जब बालिका का जन्म हुआ तब बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो। एक वर्ष से कम उम्र की बालिका का आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र से कराएं।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों। यह योजना मध्यप्रदेश की बालिकाओं के लिए है। अन्य राज्य के नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- माता-पिता आयकर दाता न हो। गरीब परिवार की बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका को मिलने वाला लाभ
- योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो कि जन्म के एक वर्ष पूर्व ही आवेदन करना अनिवार्य होता है।
- योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।
- बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
कौन कौन इस योजना में आवेदन कर सकता है?
- इस योजना का लाभ एमपी की गरीब वर्ग की बालिकाओं को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत बालिका की शादी 18 वर्ष की आयु तक नहीं होना चाहिए केवल 21 साल की उम्र के बाद 1 लाख रुपये (एक लाख रुपए) को राज्य सरकार द्वारा बेटी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जायेंगे।
- एमपी सरकार राज्य में इस लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहती है।
- कक्षा के अनुसार, इस योजना के तहत धन राशि किश्तों में दिया जाता है। एक बार लड़की स्कूल छोड़ दे तो, उसे इस योजना के तहत लाभ मिलाना बंद हो जायेगा।
- अगर एक परिवार में दूसरी संतान के रूप में एक साथ 2 बेटियों ने जन्म लिया है तो वो MP लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकती है।
- अगर किसी परिवार ने संतान गोद ली है वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जन्म के पहले वर्ष में लड़की-बच्चे को नामांकन करना अनिवार्य है।
- MP Ladli Laxmi Scheme 2023 के तहत, लड़की अपनी शादी या उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अंतिम भुगतान का उपयोग कर सकती है। इस पैसे को दहेज़ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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