Kanya Vivah Yojana MP: मध्यप्रदेश राज्य सरकार बेटियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई इसके अन्तर्गत मिलने वाला लाभ, और आवेदन प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत इस योजना को शुरू किया गया है। कन्या विवाह योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी।
Kanya Vivah Yojana MP
मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आरम्भ किया गया है। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए इस योजना के माध्यम से विवाह हेतु वित्तीय धनराशि आर्थिक सहायता के लिए प्रदान की जाएगी।
बेटी की शादी के लिए 51,000 रूपए मिलेंगे
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 55 हजार रूपए की धनराशि सरकार के द्वारा लाभार्थी परिवार को दी जाएगी। गरीब परिवारों और श्रमिक परिवारों की कन्याओं, विधवा महिलाओ, तलाकशुदा महिलाओ की बेटी की शादी के लिए यह धनराशि मदद के तौर पर दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली धनराशि में पहले से काफी बदलाव किया गया है। गरीब परिवार को यह धनराशि पहले 28 हजार रूपए तक आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार द्वारा गरीब परिवार को प्रदान किया जाता था। जिसे अब सरकार ने 51000 रूपए कर दिया है। लेकिन सरकार अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की धनराशि में विचार कर रही है की आने वाले समय में राशि को 55,000 हजार कर दिया जायेगा।
कन्या विवाह योजना पात्रता
(Kanya Vivah Yojana MP) कन्या विवाह योजना फॉर्म का लाभ लेने के लिए योजना के माध्यम से लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और कन्या से जिस लड़के का विवाह होगा उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह/शादी योजना का समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? ( MP Kanya Vivah Yojana )
- आवेदक को विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करना होगा।
- यहां पर होम पेज में आपको विवाह पोर्टल के बटन पर क्लिक करना होगा।
- MP Vivah Portal पर क्लिक करने के बाद होम पेज पर कन्या विवाह/निकाह के विकल्प पर क्लिक करें।
- MP Vivah Portal 2023 के होम पेज पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म में सबसे पहले आवेदक को अपना नाम आवेदिका का नाम,अभिभावक का नाम,माता का नाम,निवास स्थान का पता,आवेदिका की जन्म तिथि आवेदिका की उम्र, जाति प्रमाण पत्र,परिवार का बीपीएल क्रमांक आदि की जानकारी फॉर्म में दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन में क्लिक करना है। सबमिट करने के पश्चात आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | कन्या विवाह योजना |
घोषणा तिथि | 2016 |
विभाग | सामाजिक न्याय निशक्तजन कल्याण विभाग |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बेटियाँ |
लाभार्थी वित्तीय धनराशि | 55,000 रुपये (जिसमे से 11000 चेक के रूप में + 38000/- की सामग्री वधू को उपहार के रूप में + रुपए 6000/- आयोजनकता निकाय को देय |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2023) पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की जो परिवार निर्धन रूप से कमजोर वर्ग के है और धन संबंधी जैसी समस्याओ से वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते है। और आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से वो अपने परिवार का भरण-पोषण भी सही ढंग से नहीं कर पाते.
राज्य सरकार के द्वारा इन समस्याओ का हल निकालने के लिए प्रदेश में इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया गया है। योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों के अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आवेदन पत्रों की स्वीकृति की गयी है। और योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन किये गए है।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना से मिलने वाले लाभ
- Kanya Vivah Yojana MP के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा सभी गरीब लाभार्थी परिवार की बेटियों को शादी के लिए अब 55,000 की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों के अकाउंट में 55 हजार में से 11000 की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।
- शेष 38000 रुपए की सामग्री वधु को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा दी जाएगी।
- शेष 6000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय की दी जाएगी।
- गरीब परिवार अब अपनी बेटी की शादी बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सकते है.
- हिन्दू और मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Kanya Vivah Yojana MP) पात्रता हेतु जरूरी शर्तें-
- कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कन्या को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी कन्या का नाम योजना का लाभ लेने के लिए समग्र विवाह पोर्टल में रजिस्टर होना चाहिए।
- लाभार्थी कन्या के माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
- ऐसी निर्धन गरीब परिवार की महिलाये जो तलाकशुदा (क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो )और विधवा है और पुनर्विवाह करने के लिए इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ले सकते है।
- योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला के पास अपने पहले पति का मृत्यु प्रमाण होना अति आवश्यक है।
- एकल विवाह की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा इसके लिए कन्या को “सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मलित होना होगा” जिसका आयोजन निर्धारित तिथि में किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी (Kanya Vivah Yojana MP) के लिए दस्तावेज
- लाभार्थी कन्या का आधार कार्ड
- वर वधु के अभिभावक का MP का मूल निवास प्रमाणपत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी की पासपोर्ट साइज 2 फोटो
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर और लाभार्थी का स्थायी पता
- परित्यक्त महिला होने की स्थिति में क़ानूनी रूप से तलाक होने का आदेश
Kanya Vivah Yojana MP आशा करते हैं आपको यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिल चुकी है अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़े नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखिए।
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