मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है इस योजना के माध्यम से जो स्टूडेंट किराए पर रह रहे हैं और प्रति महीने किराए के रूम से पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से आवास भत्ता सहायता योजना शुरू की गई है आइए जानते हैं इस योजना की संपूर्ण जानकारी और आवास भत्ता योजना में आवेदन कैसे करना है और क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। Awas Bhatta Yojana MP में प्रतिमाह ₹2000 मिलेंगे, आवेदन करें।
Madhya Pradesh Awas Sahayata Yojana 2023: दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे है जिन्हें अच्छी शिक्षा के लिए अपने गांवों से दूर शहर में जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें पढ़ाई के ख़र्च के साथ-साथ ख़ुद के रहने के लिए किराये के घर का खर्च भी उठाना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश की सरकार ने MP Awas Sahayata Yojana की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले छात्रों को प्रति महीने 1000-2000 रुपयों की दर से नियमानुसार आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा।
आवास भत्ता योजना की पात्रता
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
- शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
- किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो ।
- विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष है।
- एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।
आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
- पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
- स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
- शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।
- निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा।
- अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत उन गरीब छात्रों को आर्थिक मदद पहुँचाया जायेगा, जिन्हें पढ़ाई के लिए घरों से दूर रहना पड़ता है और रहने के लिए उन्हें किराये पर घर लेना पड़ता है। गरीब परिवारों के छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण किराये का रूम लेने में सक्षम नहीं होते है, जिसके वजह से वह आगे की पढाई भी जारी नहीं रख पाते। इसलिए सरकार द्वारा ऐसे छात्रों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है ताकि वह आगे की पढाई अच्छे से कर पाये और उनका भविष्य उज्जवल हो।
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आवास भत्ता योजना लाभ/राशि
- भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
- जिला मुख्यालयों पर रू. 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
- तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
मध्य प्रदेश आवास सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट
- लैंडलॉर्ड एफिडेविट और अग्रीमेंट
- 10वीं और 12वीं मार्कशीट
- आवेदनकर्ता जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
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Madhya Pradesh Awas Sahayata Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी गरीब छात्रों को प्राप्त होगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी गरीब छात्रों को एमपी आवास सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए MP Awas Sahayata Yojana के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है ताकि वह आसनी से घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकें।
- इस योजना के तहत SC / ST वर्ग के गरीब छात्रों को आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने आर्थिक रूप से कमजोर 10वीं और 12वीं पास छात्रों को प्रदान किया जाएगा।
- बहुत सारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें किराये के मकान में रहना पड़ता है। अतः इस योजना के द्वारा प्राप्त आवास भत्ता से उनके ऊपर से आर्थिक खर्च का बोझ कम हो जाएगा।
- इस योजना के तहत आवास भत्ता के रूप के तय नियमों के पात्र छात्रों को 1000 से 2000 रुपयों तक की धनराशि प्रति महीने प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत जिले में रहकर अध्ययन कर रहे छात्रों को प्रति महीने 1250 रुपये की मदद राशि और विकास खंड / तहसील में रह रहे छात्रों को हर महीने 1000 रूपये की आवास भत्ता राशि प्रदान की जाती है।
- इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर जैसे नगरों में अध्ययन करने हेतु रहने वाले छात्रों को आवास भत्ता के रूप में 2000 रुपयों की राशि दी जाती है।
- Awas Sahayata Yojana का लाभ डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- इस योजना के द्वारा राज्य में शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
- राज्य सरकार द्वारा आवास भत्ता के रूप में आर्थिक मदद राशि मिलने से अब गरीब छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए चिंतित नही होना पड़ेगा।
आशा करते हैं आपको यह आवास भत्ता योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिल चुकी है अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़े नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखिए।
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